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Epf nominee update online : EPF खाते में नॉमिनी बदलना हुआ बेहद आसान! 16 अंकों की VID से मिनटों में होगा काम

Epf nominee update online

Epf nominee update online : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बना दिया है। अब EPF खाताधारक 16 अंकों की वर्चुअल आईडी (VID) की मदद से भी आसानी से अपने खाते में नॉमिनी जोड़ या बदल सकते हैं। इससे आधार नंबर साझा किए बिना भी e-Sign प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

EPFO समय-समय पर अपने सदस्यों को सलाह देता है कि वे अपने EPF खाते में दर्ज नॉमिनी की जानकारी को अपडेट रखें, ताकि किसी अप्रिय स्थिति में परिवार के सदस्यों को भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के लाभ आसानी से मिल सकें। EPFO अपने सदस्यों को नॉमिनेशन अपडेट करने की Epf nominee update online सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराता है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से सत्यापित है। ऐसे सदस्य EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके घर बैठे नॉमिनी की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। वहीं, जो सदस्य ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म नंबर-2 भरकर संबंधित EPFO कार्यालय में जमा करना होता है। इस फॉर्म में EPF, EPS और EDLI योजनाओं से जुड़ी आवश्यक जानकारियां भरनी होती हैं।

e-Sign के लिए आधार सत्यापन जरूरी

ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए e-Sign करना अनिवार्य है। इसके लिए सदस्य को आधार नंबर दर्ज करना होता है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से आवेदन का सत्यापन किया जाता है। अब सदस्य आधार नंबर के अलावा UIDAI की 16 अंकों वाली Virtual ID (VID) का उपयोग करके भी e-Sign प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे आधार संख्या को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं पड़ती और गोपनीयता भी बनी रहती है।

e-Nomination के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

How to Update EPF Nominee Online ऑनलाइन नॉमिनेशन के दौरान सदस्य को नॉमिनी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां भरनी होती हैं। इनमें शामिल हैं—

  • नॉमिनी का नाम
  • आधार नंबर
  • जन्म तिथि
  • लिंग
  • पूरा पता
  • खाताधारक से संबंध
  • पासपोर्ट साइज फोटो

EPF Account Nominee Change EPFO के नियमों के अनुसार अपलोड की जाने वाली फोटो का आकार 100KB से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि नामित व्यक्ति नाबालिग है, तो उसके अभिभावक की जानकारी देना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा सदस्य चाहें तो बैंक खाते की जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। EPFO सदस्यों को एक से अधिक नॉमिनी बनाने की सुविधा भी देता है। हालांकि, सभी नॉमिनी को दिए गए हिस्से का कुल प्रतिशत 100 प्रतिशत होना चाहिए। इससे खाताधारक अपनी इच्छा के अनुसार परिवार के अलग-अलग सदस्यों के बीच लाभ का बंटवारा तय कर सकता है।

ऐसे जनरेट करें 16 अंकों की Virtual ID

Epf nominee form EPFO की e-Sign प्रक्रिया के लिए सदस्य UIDAI द्वारा जारी Virtual ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां “Aadhaar Services” सेक्शन में जाकर “Virtual ID Generator” विकल्प का चयन करें। इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। फिर OTP प्राप्त करें और उसे सत्यापित करने के बाद नई VID जनरेट कर लें। यदि पहले से कोई VID बनाई गई है, तो उसे दोबारा प्राप्त भी किया जा सकता है। नई VID बनने के बाद पुरानी VID स्वतः निष्क्रिय हो जाती है।

Epf nominee update status

  1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
  3. Manage टैब में जाकर E-Nomination विकल्प पर क्लिक करें।
  4. Provide Details पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी सत्यापित करें।
  5. Family Declaration और नॉमिनी की जानकारी देखें।
  6. यदि नॉमिनी अपडेट हो चुका है, तो उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  7. View Nomination विकल्प के माध्यम से नॉमिनेशन का स्टेटस और विवरण चेक कर सकते हैं।
  8. आवश्यकता होने पर वहीं से नॉमिनी को जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है।

कब अपडेट करना चाहिए नॉमिनेशन?

EPFO के अनुसार जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने पर नॉमिनेशन की जानकारी जरूर अपडेट कर लेनी चाहिए।

इन परिस्थितियों में नॉमिनेशन बदलना आवश्यक माना जाता है—

  • विवाह होने पर
  • बच्चे के जन्म के बाद
  • तलाक की स्थिति में
  • पहले से नामित व्यक्ति की मृत्यु होने पर
  • परिवार में अन्य महत्वपूर्ण बदलाव होने पर

समय पर नॉमिनेशन अपडेट करने से भविष्य में दावों के निपटान में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती और परिवार को आर्थिक सहायता समय पर मिल जाती है।

विवाहित और अविवाहित सदस्यों के लिए अलग नियम

EPFO के नियमों के अनुसार विवाहित सदस्य के लिए पति या पत्नी को नॉमिनी बनाना आवश्यक माना जाता है। वहीं, अविवाहित सदस्य या ऐसे व्यक्ति जिनके पति-पत्नी या बच्चे नहीं हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं। EPFO का मानना है कि सही और समय पर अपडेट की गई नॉमिनेशन जानकारी परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर अपने EPF खाते की नॉमिनी जानकारी की समीक्षा करते रहें और जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत अपडेट करें, ताकि भविष्य में उनके आश्रितों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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