
Cooling charges complaint : गर्मियों के मौसम में ठंडी कोल्ड ड्रिंक की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि कई दुकानदार ग्राहकों से यह कहकर एमआरपी (MRP) से 2 से 5 रुपये अधिक वसूल लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए बिजली, बर्फ और फ्रिज का खर्च आता है। हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि क्या दुकानदार ऐसा करने का कानूनी अधिकार रखता है या नहीं। आइए जानते हैं कि इस मामले में नियम क्या कहते हैं और ग्राहक अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं।
गर्मी के दिनों में जब कोई ग्राहक दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, तो कई बार दुकानदार यह कहकर अतिरिक्त रकम मांगते हैं कि उन्होंने पेय पदार्थ को ठंडा रखने के लिए अलग से खर्च किया है। लेकिन उपभोक्ता नियमों के अनुसार ऐसा करना पूरी तरह गलत माना जाता है। किसी भी उत्पाद के निर्माण के बाद कंपनी उसकी अधिकतम खुदरा कीमत Cooling charges complaint यानी MRP तय करती है। इस कीमत में उत्पाद की निर्माण लागत, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य सभी खर्च पहले से शामिल होते हैं। ऐसे में दुकानदार ग्राहक से एमआरपी से अधिक रकम नहीं वसूल सकता। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई दुकानदार कोल्ड ड्रिंक या किसी अन्य पैक्ड सामान के लिए एमआरपी से अधिक पैसे मांगता है, तो यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रखने, बर्फ लगाने या ठंडा करने के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूलना नियमों के खिलाफ है। ग्राहक को Cooling charges complaint केवल वही राशि चुकानी होती है, जो उत्पाद के पैकेट या बोतल पर अंकित होती है।
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में है स्पष्ट प्रावधान
Cold drink extra charge complaint number : केंद्र सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी (Legal Metrology) नियमों के तहत कोई भी खुदरा व्यापारी ग्राहकों से कूलिंग चार्ज, सर्विस चार्ज या अन्य किसी बहाने से एमआरपी से अधिक पैसे नहीं ले सकता। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित वसूली से बचाना और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है। इसलिए चाहे उत्पाद ठंडा हो या सामान्य तापमान पर रखा गया हो, उसकी कीमत एमआरपी से अधिक नहीं हो सकती।

सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं, सभी पैक्ड सामान पर लागू है नियम
Cold Drink MRP Rules : यह नियम केवल कोल्ड ड्रिंक तक सीमित नहीं है। पानी की बोतल, जूस, दूध, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट या किसी भी पैक्ड प्रोडक्ट पर दुकानदार निर्धारित एमआरपी से अधिक राशि नहीं ले सकता। अगर कोई दुकानदार अतिरिक्त पैसे मांगता है, तो ग्राहक उससे बिल मांग सकते हैं और जरूरत पड़ने पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
दुकानदार ज्यादा पैसे मांगे तो क्या करें?
Cold Drink Cooling Charges Law : यदि कोई दुकानदार ठंडी कोल्ड ड्रिंक या किसी अन्य उत्पाद के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसे मांगता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) पर कर सकते हैं।
शिकायत के लिए ग्राहक निम्न विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं—
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं।
- उपभोक्ता मामलों की आधिकारिक वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप सुविधा के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध है।
दुकानदार पर लग सकता है जुर्माना
यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि दुकानदार ग्राहकों से एमआरपी से अधिक रकम वसूल रहा था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के तहत ऐसे मामलों में दुकानदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में यह जुर्माना 2,000 रुपये या उससे अधिक भी हो सकता है।
ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति रहें जागरूक
Shopkeeper Overcharging Complaint Process : विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश लोग जानकारी के अभाव में एमआरपी से ज्यादा पैसे दे देते हैं। जबकि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। किसी भी पैक्ड सामान की कीमत हमेशा उसके ऊपर अंकित एमआरपी के अनुसार ही चुकानी चाहिए। इसलिए अगली बार यदि कोई दुकानदार कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे, तो आप नियमों का हवाला देकर अपनी बात रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग में शिकायत भी कर सकते हैं।

















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